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Intercast Marriage Yojana 2026: अंतरजातीय विवाह पर ₹2.5 Lakh की मदद, पात्रता और Apply Online – पूरी जानकारी

अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है, यानी एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से है और दूसरा किसी अन्य जाति से, तो सरकार की Intercast Marriage Yojana आपके लिए है। इस लेख में eonblog पर हम आपको Intercast Marriage Yojana 2026 की पूरी जानकारी देंगे — इसमें ₹2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि कैसे मिलती है, कौन पात्र है, आय सीमा क्या है, कौन से दस्तावेज चाहिए, आवेदन कहाँ और कैसे करना है, और हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की अलग योजनाएँ क्या हैं, सब कुछ शामिल है।

Intercast Marriage Yojana Kya Hai? (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana का आधिकारिक नाम है डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज (Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages)। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के तहत डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन चलाता है। इस योजना का मकसद जाति के बंधनों को तोड़कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र दंपति को ₹2.5 लाख की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह योजना 2013 में शुरू हुई थी, और तब से ₹2.5 लाख की राशि ही दी जा रही है — इससे पहले यह राशि ₹50,000 थी। Intercast Marriage Yojana पूरे भारत में लागू है, लेकिन आवेदन राज्य सरकार या जिला प्रशासन के माध्यम से करना होता है।

Intercast Marriage Yojana – एक नजर में (intercast marriage yojana)

विवरणजानकारी
योजना का नामडॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिजेज
चलाने वाला विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन)
प्रोत्साहन राशि₹2.5 लाख प्रति दंपति
पहली किस्त₹1.25 लाख — स्वीकृति के बाद संयुक्त खाते में
दूसरी किस्त₹1.25 लाख — 5 साल बाद
शुरू2013 में (₹2.5 लाख की राशि तब से लागू)
वार्षिक लक्ष्यपूरे देश में 500 दंपति प्रति वर्ष
आय सीमादंपति की संयुक्त वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं
आवेदन की समय सीमाविवाह की तारीख से 1 वर्ष के अंदर
आवेदन का तरीकाराज्य सरकार / जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से
आधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.gov.in, ambedkarfoundation.nic.in
शुल्कआवेदन पूरी तरह मुफ्त

₹2.5 Lakh Kaise Milte Hain? (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana में ₹2.5 लाख की राशि एक साथ नहीं मिलती — यह दो हिस्सों में दी जाती है, ताकि राशि का सही इस्तेमाल हो और दंपति का भविष्य सुरक्षित रहे।

पहली किस्त ₹1.25 लाख की होती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद यह राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है। पहले यह राशि जॉइंट नाम से डिमांड ड्राफ्ट (DD) के रूप में दी जाती थी, अब ज्यादातर राज्यों में सीधे खाते में ट्रांसफर होती है।

दूसरी किस्त भी ₹1.25 लाख की होती है, जो विवाह के 5 साल पूरे होने के बाद मिलती है। इस दौरान दंपति का विवाह बना रहना चाहिए और जरूरी सत्यापन पूरा होना चाहिए। कुछ राज्यों में दूसरी किस्त की जगह 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का तरीका अपनाया जाता है — जैसे छत्तीसगढ़ में ₹1.5 लाख की FD 3 साल के लिए बनाई जाती है, जो ब्याज सहित मिलती है।

केंद्र और राज्य सरकार इस राशि को आधा-आधा वहन करती हैं — 50 प्रतिशत केंद्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। देशभर में हर साल 500 दंपतियों का लक्ष्य तय है, और राज्यों का कोटा 2011 की जनगणना में उस राज्य की SC आबादी के हिसाब से तय होता है।

Intercast Marriage Yojana Ke Liye Patrata (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana का लाभ लेने के लिए दंपति को इन सभी शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

पहली शर्त है जाति का नियम। पति या पत्नी में से एक का अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से होना जरूरी है, और दूसरा जीवनसाथी किसी अन्य जाति (गैर-SC) से होना चाहिए। दोनों का SC होना या दोनों का गैर-SC होना इस योजना में पात्र नहीं है।

दूसरी शर्त है पहली शादी। यह लाभ सिर्फ दोनों की पहली शादी पर मिलता है। अगर किसी की दूसरी शादी है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता — कुछ राज्यों में विधवा या विधुर के पुनर्विवाह जैसे खास मामलों में छूट हो सकती है, लेकिन केंद्रीय योजना का सामान्य नियम पहली शादी का ही है।

तीसरी शर्त है कानूनी विवाह पंजीकरण। विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। कुछ राज्यों में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत विवाह भी स्वीकार किया जाता है। बिना पंजीकरण के विवाह पर यह लाभ नहीं मिलता।

चौथी शर्त है आय सीमा। दंपति की संयुक्त वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बारे में इंटरनेट पर कई जगह गलत दावा किया जाता है कि आय सीमा हटा दी गई है — यह गलत है। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के आधिकारिक FAQ दस्तावेज में साफ लिखा है कि ₹5 लाख की संयुक्त आय सीमा अभी भी लागू है। आवेदन से पहले अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग से इस सीमा की पुष्टि जरूर कर लें।

पाँचवीं शर्त है समय सीमा। आवेदन विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अंदर जमा करना होता है। एक साल बीत जाने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। कुछ राज्यों की अपनी योजनाओं में यह समय सीमा अलग है — जैसे हरियाणा में विवाह के 3 साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है।

छठी शर्त है भारतीय नागरिकता और निवास। दोनों जीवनसाथी भारत के नागरिक होने चाहिए और जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, वहाँ के निवासी होने चाहिए।

Intercast Marriage Yojana Ke Liye Jaruri Dastavej (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana के आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है:

दस्तावेजविवरण
विवाह प्रमाण पत्रहिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत जारी Marriage Certificate
जाति प्रमाण पत्रदोनों जीवनसाथियों के जाति प्रमाण पत्र (SC प्रमाण पत्र अनिवार्य)
आधार कार्डपति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्रराज्य का निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
आय प्रमाण पत्रसंयुक्त वार्षिक आय ₹5 लाख से कम होने का प्रमाण पत्र
संयुक्त बैंक खातापति-पत्नी का जॉइंट बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी
शपथ पत्रपहली शादी और विवाह वैध होने का Affidavit
पासपोर्ट फोटोदोनों की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
MP/MLA सिफारिशकुछ राज्यों में सांसद या विधायक की सिफारिश भी माँगी जाती है

सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ रखें। जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज हैं — इनमें नाम, तारीख और जाति की जानकारी आधार कार्ड से बिल्कुल मेल खानी चाहिए। अगर किसी दस्तावेज में नाम या तारीख में अंतर है, तो पहले उसे ठीक करवाएँ, वरना आवेदन अटक सकता है।

Intercast Marriage Yojana Me Apply Kaise Kare? (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana में आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी तरह राज्य सरकार के रास्ते होती है। 2023 के विलय के बाद सीधे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को आवेदन भेजने का तरीका बंद हो गया है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

पहला चरण है जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना। अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer) के कार्यालय में जाएँ। वहीं से आपको योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा। कुछ राज्यों में यह फॉर्म राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

दूसरा चरण है फॉर्म भरना। फॉर्म में पति-पत्नी का नाम, जाति, विवाह की तारीख, पंजीकरण संख्या, पता, आय और बैंक खाते की जानकारी भरें। फॉर्म में कोई भी जानकारी गलत न भरें, क्योंकि सत्यापन में गलती मिलने पर आवेदन खारिज हो सकता है।

तीसरा चरण है दस्तावेज लगाना। ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी फॉर्म के साथ लगाएँ। मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए साथ रखें — अधिकारी मूल प्रति देखकर फोटोकॉपी से मिलान करते हैं।

चौथा चरण है फॉर्म जमा करना। भरा हुआ फॉर्म जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें और पावती (Receipt) जरूर लें। इस पावती पर मिलने वाली संख्या या रसीद नंबर को संभालकर रखें — इससे आप अपने आवेदन की स्थिति पूछ सकते हैं।

पाँचवाँ चरण है सत्यापन। जिला प्रशासन आपके दस्तावेजों और विवाह की जाँच करता है। जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर जाकर या कार्यालय में बुलाकर सत्यापन कर सकते हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन राज्य सरकार को भेजा जाता है।

छठा चरण है स्वीकृति और भुगतान। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद पहली किस्त ₹1.25 लाख आपके संयुक्त बैंक खाते में भेज दी जाती है। पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ हफ्तों से कुछ महीनों का समय लग सकता है — यह राज्य और दस्तावेजों की पूर्णता पर निर्भर करता है।

कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है। हरियाणा में सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर, जबकि अन्य राज्यों में राज्य के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। अपने राज्य की प्रक्रिया जानने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करना सबसे सही तरीका है।

Rajyavar Intercast Marriage Yojana (intercast marriage yojana)

केंद्र सरकार की योजना के अलावा कई राज्य सरकारें भी अंतरजातीय विवाह पर अलग से प्रोत्साहन देती हैं। कुछ राज्यों में केंद्रीय और राज्य की राशि मिलाकर कुल लाभ और भी बड़ा हो जाता है:

राज्ययोजना का नामराशिखास बात
हरियाणामुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना₹2.5 लाख₹1.25 लाख संयुक्त खाते में, ₹1.25 लाख 3 साल की FD; विवाह के 3 साल के अंदर आवेदन; सरल पोर्टल saralharyana.gov.in
महाराष्ट्रअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाकुल ₹3 लाखराज्य से ₹50,000 + केंद्र से ₹2.5 लाख; जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास आवेदन
छत्तीसगढ़अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना₹2.5 लाख₹1 लाख संयुक्त खाते में, ₹1.5 लाख 3 साल की FD; विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन; tribal.cg.gov.in
अन्य राज्यराज्य समाज कल्याण विभाग की योजनाराज्य के अनुसारज्यादातर राज्यों में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्रीय योजना ही लागू होती है

अपने राज्य की योजना की सही राशि और समय सीमा जानने के लिए अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या जिला कार्यालय से संपर्क करें। राज्य की राशि समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए पुरानी जानकारी पर भरोसा न करें।

Intercast Marriage Yojana – Latest Update 2026 (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana 2026 में पूरी तरह सक्रिय है। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर मार्च 2026 तक के लाभार्थियों की सूची और समिति की स्वीकृतियाँ देखी जा सकती हैं — इससे साफ है कि योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि राज्य सरकारों के माध्यम से लगातार चल रही है।

सबसे बड़ा बदलाव 2023 का विलय है। अब आवेदन सीधे फाउंडेशन को नहीं, बल्कि राज्य सरकार को जाता है। इसलिए अगर आपको कोई वेबसाइट या एजेंट सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरवाने का दावा करता है, तो सावधान रहें — केंद्रीय योजना का कोई सीधा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है। आवेदन सिर्फ जिला समाज कल्याण कार्यालय या राज्य के अधिकृत पोर्टल से ही होता है।

आय सीमा को लेकर भी भ्रम फैला हुआ है। कुछ वेबसाइटें दावा करती हैं कि ₹5 लाख की आय सीमा 2017 में हटा दी गई थी। यह गलत है। डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के आधिकारिक FAQ में आज भी ₹5 लाख की संयुक्त वार्षिक आय सीमा दर्ज है। आवेदन करने से पहले socialjustice.gov.in या ambedkarfoundation.nic.in पर latest जानकारी जरूर देखें।

Dhyan Rakhne Wali Baatein (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana का आवेदन पूरी तरह मुफ्त है। अगर कोई व्यक्ति, एजेंट या वेबसाइट आवेदन के बदले पैसे माँगे, तो वह फर्जी है — तुरंत जिला समाज कल्याण अधिकारी या पुलिस को इसकी जानकारी दें।

कभी भी अपने आधार कार्ड, बैंक खाते या OTP की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट से साझा न करें। सरकार कभी भी फोन, SMS या WhatsApp पर आवेदन की फीस या OTP नहीं माँगती।

विवाह पंजीकरण जरूर करवाएँ। बिना पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र के इस योजना का लाभ नहीं मिलता। अगर आपकी शादी हो चुकी है लेकिन पंजीकरण नहीं हुआ है, तो पहले अपने जिले में विवाह पंजीकरण करवाएँ, फिर योजना के लिए आवेदन करें।

समय सीमा का ध्यान रखें। विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन करना सबसे अहम शर्त है। देर होने पर आवेदन खारिज हो जाता है और बाद में कोई छूट नहीं मिलती। इसलिए शादी के तुरंत बाद ही दस्तावेज तैयार करके आवेदन करें।

Intercast Marriage Yojana – Important Links (intercast marriage yojana)

कामआधिकारिक लिंक
सामाजिक न्याय मंत्रालयsocialjustice.gov.in
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशनambedkarfoundation.nic.in
हरियाणा सरल पोर्टलsaralharyana.gov.in
हरियाणा SC/BC कल्याण विभागharyanascbc.gov.in
छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभागtribal.cg.gov.in
महाराष्ट्र समाज कल्याण विभागअपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें

Intercast Marriage Yojana – FAQ (intercast marriage yojana)

प्रश्न 1: Intercast Marriage Yojana में कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: इस योजना में पात्र दंपति को कुल ₹2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसमें से ₹1.25 लाख स्वीकृति के बाद संयुक्त बैंक खाते में मिलते हैं और बाकी ₹1.25 लाख विवाह के 5 साल बाद मिलते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्य की ₹50,000 की राशि मिलाकर कुल ₹3 लाख तक मिल सकते हैं।

प्रश्न 2: Intercast Marriage Yojana के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: वह दंपति पात्र है जिसमें एक जीवनसाथी अनुसूचित जाति (SC) से हो और दूसरा गैर-SC जाति से। दोनों की पहली शादी होनी चाहिए, विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, और दंपति की संयुक्त वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 3: Intercast Marriage Yojana में आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: इस योजना की कोई एक तय अंतिम तारीख नहीं है — आवेदन विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अंदर करना होता है। हरियाणा की राज्य योजना में यह समय सीमा 3 साल है। एक साल बीत जाने के बाद केंद्रीय योजना का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।

प्रश्न 4: Intercast Marriage Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: केंद्रीय योजना का कोई सीधा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं है। आवेदन अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर करना होता है। हरियाणा में सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है।

प्रश्न 5: क्या आय सीमा ₹5 लाख अभी भी लागू है?
उत्तर: हाँ, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के आधिकारिक FAQ के अनुसार दंपति की संयुक्त वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट पर आय सीमा हटने का दावा गलत है — आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पुष्टि जरूर करें।

प्रश्न 6: Intercast Marriage Yojana की दूसरी किस्त कब मिलती है?
उत्तर: दूसरी किस्त ₹1.25 लाख विवाह के 5 साल पूरे होने के बाद मिलती है। कुछ राज्यों में दूसरी किस्त की जगह 3 साल की FD बनाई जाती है, जो ब्याज सहित मिलती है।

Nishkarsh (intercast marriage yojana)

Intercast Marriage Yojana 2026 समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की एक अहम योजना है। ₹2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि, पहली किस्त तुरंत और दूसरी किस्त 5 साल बाद — यह व्यवस्था नए दंपति को आर्थिक सहारा देती है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो विवाह के 1 साल के अंदर अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जरूर करें। सही दस्तावेज, समय पर आवेदन और सिर्फ आधिकारिक रास्ते का इस्तेमाल ही इस योजना का लाभ पाने का सही तरीका है।

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