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Death Certificate Kaise Banaye 2026: Online Apply, Documents, Fees और Download – पूरी जानकारी

किसी अपने के निधन के बाद परिवार को कई ज़रूरी काम करने पड़ते हैं, और उनमें सबसे पहला आधिकारिक काम होता है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। eonblog पर आज हम आपको बताएँगे कि Death Certificate Kaise Banaye — यानी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएँ, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए, कितनी फीस लगती है और कितने दिन में प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाता है। यह लेख भारत के Registration of Births and Deaths Act, 1969 और Civil Registration System (CRS) पोर्टल के आधिकारिक नियमों के आधार पर लिखा गया है, ताकि आपको सही और भरोसेमंद जानकारी मिले।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है? (Death Certificate Kaise Banaye)

मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज़ है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति का निधन कब, कहाँ और किस कारण से हुआ। यह प्रमाण पत्र स्थानीय Registrar of Births and Deaths द्वारा जारी किया जाता है। भारत में हर मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है — यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि कानून की ज़रूरत है। Registration of Births and Deaths Act, 1969 के तहत देश में हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होना ही चाहिए।

मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना परिवार के कई काम अटक जाते हैं। बीमा का क्लेम, फैमिली पेंशन, बैंक खाता बंद करवाना, संपत्ति का नामांतरण, वाहन का ट्रांसफर और EPF या PPF का पैसा निकालना — इन सबके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र माँगा जाता है। इसलिए निधन के बाद इस प्रमाण पत्र के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए, ताकि बाद में किसी ज़रूरी काम में देरी न हो।

21 दिन का नियम — सबसे ज़रूरी बात (Death Certificate Kaise Banaye)

Death Certificate Kaise Banaye, यह समझने से पहले 21 दिन का नियम समझना सबसे ज़रूरी है। कानून के अनुसार, मृत्यु की सूचना 21 दिन के अंदर स्थानीय रजिस्ट्रार को देनी होती है। इस अवधि के अंदर पंजीकरण पूरी तरह मुफ़्त होता है और प्रमाण पत्र आमतौर पर 2 से 5 दिन में जारी हो जाता है। कानून के अनुसार रजिस्ट्रार को पंजीकरण के 7 दिन के अंदर प्रमाण पत्र जारी करना होता है।

समय सीमाक्या करना होगाफीस
21 दिन के अंदरसामान्य पंजीकरण, कोई अनुमति नहींमुफ़्त
22 से 30 दिनविलंब शुल्क के साथ पंजीकरण₹20 (Model Rules 2024, राज्य के अनुसार बदल सकती है)
31 दिन से 1 साल तकज़िला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति + स्व-प्रमाणित दस्तावेज़₹50 (Model Rules 2024)
1 साल के बादप्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या SDM का आदेश, जाँच के बाद₹100 (Model Rules 2024)

ध्यान रहे, ऊपर दी गई विलंब फीस Model Rules, 2024 के अनुसार है — हर राज्य अपनी फीस खुद तय करता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तीनों विलंब चरणों की फीस ₹100, ₹200 और ₹500 है। इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य के पोर्टल या स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय से वर्तमान फीस ज़रूर जाँच लें। संसद ने 2026 में एक संशोधन भी पारित किया है जिसके तहत 2 साल से पुरानी मृत्यु के पंजीकरण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा — यह नियम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होगा, इसलिए देर से पंजीकरण कराते समय अपने रजिस्ट्रार से लागू नियम ज़रूर पूछ लें।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है? (Death Certificate Kaise Banaye)

मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज़ नहीं है — यह मृतक के परिवार के लिए कई कानूनी और वित्तीय कामों की चाबी है। जीवन बीमा का क्लेम करने के लिए बीमा कंपनी सबसे पहले यही प्रमाण पत्र माँगती है। सरकारी या निजी नौकरी में फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए भी यह दस्तावेज़ अनिवार्य है। बैंक खाता बंद करवाने या उसमें जमा राशि निकालने के लिए बैंक मृत्यु प्रमाण पत्र माँगता है। संपत्ति, मकान या ज़मीन का नाम वारिसों के नाम करवाने के लिए भी यही प्रमाण पत्र काम आता है। वाहन का ट्रांसफर, LPG कनेक्शन का ट्रांसफर, EPF और PPF का पैसा निकालना और मृतक के नाम की सरकारी योजनाओं को बंद करवाना — इन सभी कामों में मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है।

कौन आवेदन कर सकता है? (Death Certificate Kaise Banaye)

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर मृत्यु घर पर हुई है, तो परिवार के मुखिया या घर के किसी सदस्य को 21 दिन के अंदर इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है। अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो अस्पताल की ज़िम्मेदारी होती है कि वह मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को दे — परिवार को अस्पताल से Medical Certificate of Cause of Death (Form 4) लेना होता है। अगर मृत्यु किसी अन्य स्थान पर हुई है, तो उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति को सूचना देनी होती है।

ऑनलाइन आवेदन CRS पोर्टल पर आम जनता सिर्फ घर पर हुई मृत्यु (domiciliary event) की सूचना 21 दिन के अंदर दे सकती है। अस्पताल में हुई मृत्यु की सूचना अस्पताल ही दर्ज करता है, परिवार को सिर्फ प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होता है। कई राज्य — जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार — केंद्रीय CRS पोर्टल पर सीधे जनता से आवेदन नहीं लेते; वहाँ आवेदन राज्य के e-District पोर्टल से करना होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents) — Death Certificate Kaise Banaye

ऑनलाइन आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें। दस्तावेज़ साफ़ स्कैन करके JPEG फॉर्मेट में अपलोड करें।

दस्तावेज़विवरण
Medical Certificate of Cause of Deathअस्पताल से जारी Form 4, या घर पर मृत्यु होने पर डॉक्टर द्वारा जारी Form 4A
मृतक का आधार कार्डपहचान के लिए (उपलब्ध हो तो)
मृतक का अन्य ID प्रमाणवोटर ID, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक
आवेदक का ID प्रमाणआधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस
निवास प्रमाणराशन कार्ड, बिजली का बिल या वोटर ID
श्मशान या कब्रिस्तान का प्रमाण पत्रअंतिम संस्कार या दफ़न की रसीद या प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र (Form 1)CRS पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाता है, या कार्यालय से मिलता है

सबसे ज़्यादा आवेदन इसी वजह से अटकते हैं कि मृत्यु का कारण प्रमाणित करने वाला मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो अस्पताल से Form 4 लेना न भूलें। अगर मृत्यु घर पर हुई है, तो किसी पंजीकृत डॉक्टर से Form 4A बनवाना होता है। बिना इस प्रमाण पत्र के पंजीकरण में देरी हो सकती है।

CRS Portal से Death Certificate Online Apply कैसे करें? (Death Certificate Kaise Banaye)

भारत सरकार का Civil Registration System (CRS) पोर्टल crsorgi.gov.in मृत्यु पंजीकरण का राष्ट्रीय मंच है। नीचे दिए गए steps से आप घर बैठे Death Certificate Kaise Banaye की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं।

Step 1: सबसे पहले अपने ब्राउज़र में crsorgi.gov.in खोलें और General Public Sign Up पर क्लिक करें।

Step 2: Sign Up फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरें। मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें और अपना पासवर्ड बनाएँ।

Step 3: अब अपनी User ID और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें।

Step 4: लॉगिन के बाद Death टैब में जाएँ और Add Death Registration पर क्लिक करें।

Step 5: Form 1 में मृतक की जानकारी भरें — पूरा नाम, जन्म तिथि, मृत्यु की तारीख और समय, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का कारण, मृतक का स्थायी पता और सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी।

Step 6: ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें — मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 4 या 4A), मृतक का ID प्रमाण और अपना ID प्रमाण।

Step 7: फॉर्म को ध्यान से जाँचकर Submit करें। सबमिट करते ही आपको Application Reference Number मिलेगा — इसे संभालकर रखें।

Step 8: पंजीकरण पूरा होने पर प्रमाण पत्र Reports सेक्शन में Download Certificate से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा प्रमाण पत्र DigiLocker में भी उपलब्ध हो जाता है।

याद रखें, CRS पोर्टल पर आम जनता सिर्फ 21 दिन के अंदर की घरेलू मृत्यु ही दर्ज कर सकती है। अगर 21 दिन बीत चुके हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर विलंब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

राज्यवार ऑनलाइन पोर्टल (Death Certificate Kaise Banaye)

अगर आपका राज्य केंद्रीय CRS पोर्टल पर सीधे आवेदन नहीं लेता, तो नीचे दिए गए राज्य के पोर्टल से आवेदन करें।

राज्यऑनलाइन पोर्टल
उत्तर प्रदेशedistrict.up.gov.in
दिल्लीedistrict.delhigovt.nic.in
बिहारserviceonline.bihar.gov.in (RTPS)
महाराष्ट्रaaplesarkar.mahaonline.gov.in
कर्नाटकsevasindhu.karnataka.gov.in
मध्य प्रदेशmpedistrict.gov.in
अन्य राज्यcrsorgi.gov.in

उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन e-District पोर्टल से होता है — वहाँ Citizen Login (e-Sathi) से लॉगिन करके Death Certificate सेवा चुननी होती है। UP e-District पर इस सेवा की SLA 30 दिन है, यानी 30 दिन के अंदर प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य है। बिहार में RTPS पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in से आवेदन होता है और 15 कार्य दिवस की गारंटी दी जाती है।

ऑफलाइन तरीका — कार्यालय से Death Certificate Kaise Banaye

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएँ — वही कार्यालय आपके क्षेत्र का Registrar of Births and Deaths होता है। वहाँ से Form 1 लें, उसे भरकर ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ जमा करें। रजिस्ट्रार दस्तावेज़ों की जाँच के बाद पंजीकरण करेगा और निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी कर देगा। प्रमाण पत्र कार्यालय से भी लिया जा सकता है और कई राज्यों में ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है।

फीस और समय — एक नज़र में (Death Certificate Kaise Banaye)

कामफीससमय
21 दिन के अंदर पंजीकरणमुफ़्त2 से 5 दिन (कानून के अनुसार 7 दिन के अंदर)
22 से 30 दिन का विलंब पंजीकरण₹20 (Model Rules)3 से 7 दिन
31 दिन से 1 साल तक का विलंब पंजीकरण₹50 (Model Rules)15 से 30 दिन
1 साल के बाद का विलंब पंजीकरण₹100 (Model Rules)30 से 45 दिन
अतिरिक्त प्रति (Extra Copy)₹50 प्रति प्रति (Model Rules, राज्य के अनुसार अलग)—

देर से पंजीकरण कैसे कराएँ? (Death Certificate Kaise Banaye)

अगर 21 दिन की समय सीमा बीत गई है, तो घबराएँ नहीं — देर से पंजीकरण का रास्ता भी कानून में है, बस प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। 22 से 30 दिन के बीच सिर्फ विलंब शुल्क देकर पंजीकरण हो जाता है। 31 दिन से 1 साल के बीच आपको ज़िला रजिस्ट्रार या निर्धारित अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होती है और स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ (affidavit या declaration) जमा करना होता है। 1 साल के बाद पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या SDM का आदेश ज़रूरी होता है — इसके लिए शपथ पत्र के साथ आवेदन करना पड़ता है और मजिस्ट्रेट जाँच के बाद आदेश देता है। देर से पंजीकरण में Non-Availability Certificate (Form 10) भी माँगा जा सकता है, जो यह प्रमाणित करता है कि मृत्यु का पंजीकरण पहले कहीं नहीं हुआ है।

Death Certificate Download कैसे करें? (Death Certificate Kaise Banaye)

पंजीकरण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करना बहुत आसान है। CRS पोर्टल crsorgi.gov.in पर जाएँ, Reports सेक्शन में Download Certificate चुनें, अपना Application Reference Number डालें और मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें — प्रमाण पत्र अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने राज्य के e-District पोर्टल से आवेदन किया है, तो उसी पोर्टल के Track Application या Download Certificate सेक्शन से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल प्रमाण पत्र DigiLocker में भी मिल जाता है — DigiLocker ऐप में Civil Registration System के दस्तावेज़ सेक्शन से इसे देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल रूप से जारी प्रमाण पत्र पर QR कोड और डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए यह कागज़ी प्रमाण पत्र जितना ही मान्य होता है।

Status कैसे Check करें? (Death Certificate Kaise Banaye)

आवेदन की स्थिति जाँचने के लिए CRS पोर्टल पर Track Application Status सेक्शन में अपना Application Reference Number डालें। राज्य के पोर्टल पर भी यही सुविधा होती है — UP e-District पर आवेदन संख्या से स्टेटस देखा जा सकता है। अगर आवेदन में कोई कमी है, तो पोर्टल पर ही उसका कारण दिखेगा और आप उसे ठीक करके दोबारा जमा कर सकते हैं।

आवेदन करते समय ये गलतियाँ न करें (Death Certificate Kaise Banaye)

Death Certificate Kaise Banaye की प्रक्रिया में कुछ आम गलतियाँ आवेदन को अटका देती हैं। पहली गलती — 21 दिन की समय सीमा बीत जाने देना, जिससे फीस और अनुमति की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी गलती — मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 4 या 4A) के बिना आवेदन करना। तीसरी गलती — मृतक के नाम, जन्म तिथि या मृत्यु की तारीख में स्पेलिंग की गलती — प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सुधार करवाना लंबी प्रक्रिया है, इसलिए फॉर्म भरते समय हर जानकारी दो बार जाँचें। चौथी गलती — किसी एजेंट या दलाल को पैसे देकर प्रमाण पत्र बनवाना; यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ़्त है और कोई एजेंट ज़रूरी नहीं है। पाँचवीं गलती — फर्जी वेबसाइट से आवेदन करना; हमेशा सिर्फ .gov.in वाले आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी को भी अपना OTP न बताएँ।

ज़रूरी लिंक (Important Links) — Death Certificate Kaise Banaye

सेवा / जानकारीआधिकारिक लिंक
CRS Portal — ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोडcrsorgi.gov.in
UP e-District — उत्तर प्रदेश से आवेदनedistrict.up.gov.in
बिहार RTPS — बिहार से आवेदनserviceonline.bihar.gov.in
दिल्ली e-District — दिल्ली से आवेदनedistrict.delhigovt.nic.in
महाराष्ट्र आपले सरकार — महाराष्ट्र से आवेदनaaplesarkar.mahaonline.gov.in
DigiLocker — डिजिटल प्रमाण पत्रdigilocker.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) — Death Certificate Kaise Banaye

Death Certificate Kaise Banaye — ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करें?

CRS पोर्टल crsorgi.gov.in से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर आपका राज्य केंद्रीय पोर्टल पर सीधे आवेदन नहीं लेता, तो अपने राज्य के e-District पोर्टल से आवेदन करें — जैसे उत्तर प्रदेश के लिए edistrict.up.gov.in और बिहार के लिए serviceonline.bihar.gov.in।

Death Certificate बनवाने की फीस कितनी है?

21 दिन के अंदर पंजीकरण पूरी तरह मुफ़्त है। 22 से 30 दिन के बीच विलंब शुल्क ₹20, 31 दिन से 1 साल तक ₹50 और 1 साल के बाद ₹100 (Model Rules 2024 के अनुसार) लगता है। हर राज्य अपनी फीस खुद तय करता है, इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य के पोर्टल पर फीस जाँच लें।

Death Certificate कितने दिन में मिलता है?

सामान्य पंजीकरण में प्रमाण पत्र आमतौर पर 2 से 5 दिन में जारी हो जाता है। कानून के अनुसार रजिस्ट्रार को पंजीकरण के 7 दिन के अंदर प्रमाण पत्र देना होता है। UP e-District पर SLA 30 दिन और बिहार RTPS पर 15 कार्य दिवस है।

अस्पताल में मृत्यु हुई हो तो कौन पंजीकरण करेगा?

अस्पताल में हुई मृत्यु की सूचना अस्पताल खुद रजिस्ट्रार को देता है। परिवार को अस्पताल से Medical Certificate of Cause of Death (Form 4) लेना होता है और फिर CRS या राज्य के पोर्टल से प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होता है।

Death Certificate Download कैसे करें?

CRS पोर्टल crsorgi.gov.in के Reports सेक्शन में Download Certificate चुनें, Application Reference Number डालें और OTP वेरिफिकेशन के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। डिजिटल प्रमाण पत्र DigiLocker में भी उपलब्ध होता है।

1 साल से ज़्यादा देर हो गई हो तो क्या करें?

1 साल के बाद पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या SDM का आदेश ज़रूरी होता है। शपथ पत्र और ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करें — मजिस्ट्रेट की जाँच और आदेश के बाद पंजीकरण होगा। 2026 के संशोधन के तहत 2 साल से पुरानी मृत्यु के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, इसलिए अपने रजिस्ट्रार से लागू नियम ज़रूर पूछ लें।

सारांश (Death Certificate Kaise Banaye)

Death Certificate Kaise Banaye — इसका सबसे आसान जवाब है: 21 दिन के अंदर CRS पोर्टल crsorgi.gov.in या अपने राज्य के e-District पोर्टल से मुफ़्त में ऑनलाइन आवेदन करें। मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 4 या 4A), मृतक का ID प्रमाण और अपना ID प्रमाण तैयार रखें, फॉर्म में हर जानकारी सही भरें और Application Reference Number संभालकर रखें। प्रमाण पत्र 2 से 5 दिन में डाउनलोड के लिए तैयार हो जाता है। देर होने पर विलंब शुल्क और अनुमति की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस काम को टालें नहीं। eonblog पर हम आपको ऐसे ही ज़रूरी सरकारी दस्तावेज़ों और सेवाओं की सही जानकारी देते रहेंगे।

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